क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? इसके तहत किसानों को दी जाती है ₹3000 की मासिक पेंशन
PM Kisan Mandhan Yojana:सरकार हर महीने किसानों को देगी ₹3000 की पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता के रूप में ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जिनकी आय सीमित है और वृद्धावस्था में उन्हें सहारा देने के लिए किसी पेंशन योजना की आवश्यकता होती है।
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है.
PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए समय-समय पर योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं. भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसी ही केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana). इस योजना में किसानों को पेंशन (Pension Scheme For Farmers) देने का प्रावधान है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के पांच सफल वर्ष
12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।.
किसानों को बुढ़ापे में सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली इस ऐतिहासिक योजना ने अपने कार्यान्वयन के पांच साल पूरे कर लिए हैं।
पीएम-केएमवाई का सफल कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक 55 से 200 रु. प्रति माह के बीच योगदान करना होगा।
एक बार जब वे 60 वर्ष की आयु तक पहुँच जाते हैं, तो नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना के बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हों। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, और लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है।
1 अगस्त 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।
इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। अत्यधिक पंजीकरण इन राज्यों में मजबूत पकड़ को दर्शाता है, जो किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में योजना की पहुंच और प्रभाव को उजागर करता है।
किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन
भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है. भारत सरकार की किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल का हो जाने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है.
किन किसानों को मिलता है पीएम किसान मानधन योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी. इस योजना का लक्ष्य बुढ़ापे में पेंशन के जरिए गरीब किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक अंशदान देना होता है. किसान, जब 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं , तो उन्हें 3000 रुपये की पेंशन हर महीने मिलने लगती है.
PM-KMY के तहत प्रमुख लाभ
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर न्यूनतम 3000 रु. प्रति माह की पेंशन की गारंटी है।
पारिवारिक पेंशन: यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवनसाथी, ग्राहक को प्राप्त होने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।
यह केवल तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए है।
पीएम किसान मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं
योग्यता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही, किसान की खेती योग्य जमीन 2 हेक्टेयर या उससे कम होनी चाहिए।
अंशदान: योजना के तहत किसान को उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान करना होता है। यह अंशदान 60 वर्ष की उम्र तक जमा करना होता है, जिसके बाद उन्हें मासिक पेंशन दी जाती है।
पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसान को ₹3000 की मासिक पेंशन मिलती है, जो उसके जीवनभर जारी रहती है।
सरकार का योगदान: किसान द्वारा जमा की जाने वाली राशि के बराबर ही राशि केंद्र सरकार द्वारा भी अंशदान के रूप में जमा की जाती है। इसका अर्थ है कि यदि किसान ₹100 मासिक अंशदान जमा करता है, तो केंद्र सरकार भी उतना ही योगदान करेगी।
योजना के लाभ
वृद्धावस्था में सहारा: यह योजना वृद्ध किसानों को आर्थिक संकट से बचाने का काम करती है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलता है।
आसान प्रक्रिया: किसानों के लिए इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है। वे निकटतम जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
कोई बैंक खाता अनिवार्यता: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास बैंक खाता होना जरूरी है, जिससे पेंशन की राशि सीधे उनके खाते में जमा होती है।
योजना से जुड़े हालिया अपडेट
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत अब तक लाखों किसानों को लाभ मिल चुका है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के लिए बजट में अतिरिक्त फंड आवंटित करने की घोषणा की है, जिससे अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके।
इसके अलावा, हाल के रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ राज्यों में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: भविष्य की संभावनाएं
केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले, ताकि वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें। सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान और डिजिटल माध्यमों से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
योजना की सफलता और आलोचना
योजना के तहत अब तक लाखों किसानों को पेंशन का लाभ मिला है, लेकिन कुछ राज्यों में इस योजना के प्रति जागरूकता की कमी को देखते हुए आलोचना भी हो रही है। सरकार ने इसका समाधान निकालने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है, जिससे योजना का अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच बढ़ सके।
योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Documents required for the scheme)
आधार कार्ड (Aadhar Card)
पहचान पत्र (Identity Card)
बैंक अकाउंट पासबुक (Bank Account Passbook)
पत्र व्यवहार का पता (Correspondence Address)
मोबाइल नंबर (Mobile Number)
पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?
1. सीएससी केंद्र: किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर योजना में पंजीकरण कर सकते हैं।
2. डॉक्युमेंट्स: आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि के दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए अनिवार्य हैं।
3. ऑनलाइन विकल्प: अब किसान CSC के अलावा स्वयं भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे उनकी सुविधा और बढ़ गई है।
किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई यानी आवेदन कर सकते हैं. यहां हम आपको दोनो तरीका बता दे रहे हैं जिसके जरिये आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ऑनलाइन तरीका (PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online)
इस योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा.
वेबसाइट जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें.
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.
इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा कर दें.
इस तरह ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी JSC सेंटर जाना होगा। वहां जाकर वह इस योजना के तहत खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं. साथ ही उन्हें योजना से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने होंगे।
सभी डॉक्यूमेंट सही और योजना की शर्तें पूरी करने पर ऑपरेटर इस योजना में आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और फिर ई मैंडेट के जरिए आपके अकाउंट से हर महीने प्रीमियम की राशि कटने लगेगी.
इस योजना के लिए पात्रता शर्तें (PM Kisan Mandhan Scheme Eligibility)
छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम जमीन है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
आवेदनकर्ता करदाता (Taxpayer) नहीं होना चाहिए.
आवेदनकर्ता EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके और उन्हें आर्थिक मजबूती दी जा सके।
FAQ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकरण प्रक्रिया
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
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